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उत्तर प्रदेश लॉकडाउन में ई0पास के लिये कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ? How to apply online for e-pass in Uttar Pradesh lockdown?

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उत्तर प्रदेश लॉकडाउन में ई0पास के लिये करें ऑनलाइन आवेदन।

प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के समय जरूरी वस्तुओं व सेवाओं की सुचारू आपूर्ति के लिये ऑनलाइन ई0पास जारी करने का फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने इस सम्बन्द्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये हैं।

चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिये भी ई0 पास के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ई0 पास के लिये ऑनलाइन आवेदन

यदि आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आम जनता में नहीं हो रही है तो इसकी शिकायत भी मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन नं0 1076 पर कर सकते हैं।

जिले के अन्दर ई0 पास एस0डी0एम0 द्वारा जारी किये जायेंगे।

प्रदेश की सीमा के अन्दर अन्तर्जनपदीय ई0 पास के लिये जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

आम लोगों के लिये जारी ई0 पास की वैधता एक दिन व अन्तर्जनपदीय की दो दिन। 

संस्थानों के लिये जारी ई0 पास की अवधि सम्पूर्ण लाकडाउन।

प्रदेश के बाहर राज्यों के लिये ई0 पास आवेदन कर्ता के प्रस्थान जिले से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने व्हाट्सप व राहत आयुक्त कार्यालय का नं0 जारी किया है।

रामकेवल, विषेष सचिव राजस्व मोबाइल नं0 9411006000

चन्द्रकान्त प्रोजेक्ट एक्सपर्ट मोबाइल नं0 9411006000

व्हाट्सअप नं0 9454411081

राहत आयुक्त कार्यालय नं0 0522-2238200




 

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